वर्मी कम्पोस्ट इकाई पर किसानों को मिलेगा 50 हजार रुपये का सरकारी अनुदान : जानिए सम्पूर्ण जानकारी Rajendra Suthar, September 9, 2024September 9, 2024 किसानो को जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित करने और उन्हे आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण योजना (Vermicompost Unit Construction Plan Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के अनुसार किसानो को वर्मी कम्पोस्ट इकाई में आने वाले खर्च का 50% या अधिकतम 50 हज़ार रूपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत नागौर जिले में 125 स्थायी वर्मी कम्पोस्ट इकाइयाँ स्थापित की जाएगी।राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में वर्मी कंपोस्ट इकाइयों के स्थायी निर्माण पर अनुदान देने की घोषणा की थी। इस योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए, किसान निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाकर या स्वयं राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनुदान लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा। यदि आवेदनों की संख्या अधिक हो जाती है, तो लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।Also Read गौमूत्र से कीटनाशक बनाने की विधि और कृषि में इसका उपयोग योजना का उद्देश्यरासायनिक खादों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से बंजर हो रही जमीन को बचाने और खाद्यान्न की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से किसानों की आय में वृद्धि होगी और मृदा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखा जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक खादों के उपयोग को कम करना और मृदा की उर्वरता को बनाए रखना है।गोबर और कचरे से उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार की जाएगी, जिससे जमीनें बंजर न हों और मृदा की उपजाऊ क्षमता भी बनी रहे। इस प्रकार, वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ मृदा के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संतुलन के साथ-साथ किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायक होंगी।अनुदान : जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को वर्मी कंपोस्ट इकाई के स्थायी निर्माण के लिए 50 हजार रुपए तक का अनुदान मिलेगा। योजना के तहत किसानों को 30 गुणा 8 फीट गुणा 2.5 फीट आकार की पक्की वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करने पर यह अनुदान प्रदान किया जाएगा।Also Read केंचुआ खाद (Vermicompost) कैसे तैयार करें: जानिए आसान विधि और इसके लाभ योजना के लिए पात्रताआवेदन करने वाले किसान के पास भूस्वामित्व का प्रमाण होना चाहिए, जो राजस्व विभाग या हल्का पटवारी से प्राप्त किया जा सकता है।किसान के पास पर्याप्त मात्रा में पशुधन, पानी और कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता होनी चाहिए।किसान के पास कम से कम 0.4 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।यदि किसान के नाम पर भू-स्वामित्व नहीं है, तो किसान के पिता के जीवित होने या मृत्यु के बाद नामांतरण न होने की स्थिति में, किसान यदि नेशनल शेयर धारक का प्रमाण प्रस्तुत करता है तो ही अनुदान के पात्र माना जाएगा। वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण योजना आवेदन प्रक्रिया (Application Process)आवेदन प्रक्रिया : किसान भाई नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन करके जनाधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र को ई-प्रपत्र में भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज जैसे जमाबंदी की नकल (6 माह से अधिक पुरानी न हो) को अपलोड करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।आवदेन की स्थिती : कृषि विभाग के अनुसंधान अधिकारी, श्योपालराम जाट ने बताया कि आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति की सूचना ऑनलाइन आधार पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। यदि आवेदन में कोई कमी होती है, तो संबंधित संदेश आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। आवेदक को 15 दिनों के भीतर कमी पूर्ति करनी होगी; अन्यथा आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। सरकारी योजनायें