सरकार द्वारा किसानो और महिलाओं के लिए नई-नई योजनाओ का आगाज किया जा रहा है। जैसे मध्य्प्रदेश की सरकार द्वारा लाड़ली बहना योजना, महाराष्ट्र द्वारा मांझी लड़की बहन योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना आदि योजनाए चलाई जा रही है। उसी कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य की तलाकशुदा और विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना चलाई जा रही है।

बिहार सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत बिहार की विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को हर महीने 4000 रुपये की सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही 18 साल से कम उम्र के अनाथ बच्चों को भी वित्तीय सहायता दी जायगी।
योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ बिहार की ऐसी महिलाओं को दिया जायेगा जिनके पति के मृत्यु हो चुकी है।
- योजना का लाभ तलाकशुदा महिला को भी मिल सकेगा।
- योजना का लाभ 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को दिया जाएगा जो अनाथ है (जिनके सर से माता -पिता का साया उठ चुका हो। )
- योजना के अंतर्गत यदि बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई हो और वह अपनी माँ के साथ रहता है तभी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- योजना के अनुसार पात्र परिवार की सलाना आय शहरी क्षेत्र में 95 हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्रो में 72 हजार रूपये से कम होनी चाहिए।
- योजना का लाभ परिवार की एक माँ और अधिकतम दो बच्चो को दिया जाएगा।
- जिन बच्चो के माता-पिता दोनों का निधन हो गया है तो उनके बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जायगा।
योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- आय प्रमाण-पत्र
- मूलनिवास प्रमाण-पत्र
- राशन कार्ड
- पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र
- जन्म प्रमाण-पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पास बुक
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
सामजिक सुरक्षा योजना में आवेदन कैसे करें
सामाजिक सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के ऑफिस में जाएँ।
- योजना की जानकारी प्राप्त करें और आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें।
- आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करें।
- भरे हुए आवेदन फॉर्म को जमा करवा दें।
- आवेदन की जांच के बाद, आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
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