सब्सिडी योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर के साथ कृषि यंत्र खरीदना हुआ जरुरी Om Prakash, March 30, 2025March 30, 2025 आज के इस आधुनिक युग में कृषि मशीनरी के बिना खेती करना भी मुश्किल हो गया है केंद्र और राज्य सरकार कृषको को कृषि यंत्रो पर सब्सिडी प्रदान कर रही है इस के बावजूद भी किसानों को सही समय पर लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। जिसको संज्ञान में लेते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री ने बैठक आयोजित कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए है और कृषि यंत्रो से सम्बंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने नये आवेदकों को कृषि यंत्रो योजना में शामिल करने और अनुपयोगी कृषि यंत्रो को हटाने का भी आदेश दिया है। इस बैठक में कृषि विभाग के विशेष सचिव डॉ. वीरेंद्र प्रसाद यादव, सचिव संजय कुमार अग्रवाल, कृषि निदेशक नितिन कुमार सिंह और कृषि यांत्रिकीकरण योजना के नोडल पदाधिकारी आलोक कुमार सिंह समेत विभाग के कई अधिकारी उपस्थित रहे।किसानों के लिए ट्रेक्टर के साथ कृषि यंत्र लेना हुआ जरुरीकृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि कृषि विभाग राज्य योजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत कुल 75 प्रकार के कृषि यंत्रो पर अनुदान प्रदान करता है। साथ ही, सरकार ने भी ये अनिवार्य कर दिया है कि कृषि यंत्र बैंको से ट्रैक्टर लेने वाले किसानों को कम से कम एक कृषि यंत्र भी लेना होगा, जिससे बुवाई, जुताई और कटाई जैसे उपकरण शामिल है। इससे किसान विभिन्न कृषि कार्यो को अधिक कुशलता से संपन्न कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा की खाद्यान फसलों के उत्पादन को बढाने में आधुनिक कृषि यंत्रो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे किसानों का श्रम कम होता है और उनकी उपज में इजाफा होता है।कृषि यंत्रो एव उपकरणों के क्रय पर अनुदान हेतु कृषको की पात्रता केवल कृषक ही अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे व आवेदक के नाम भूमि होना आवश्यक होगा।जिन्होंने गत 7 वर्षो में ट्रैक्टर या पावरटिलर क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया हो।किसी भी क्षेणी के कृषक कृषि यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रैक्टर होना आवश्यक है।विधुत पंप हेतु कृषक के पास विधुत कनेक्शन होना अनिवार्य है।पंजीयन उपरांत निर्धारित समयावधि में क्रय किये गये यंत्र पर ही अनुदान देय होगाइस आवेदन के 7 दिन के अन्दर कृषक द्वारा विभिन्न अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे जिससे आधार पर क्रय कर अनुदान आदेश जारी होगा इससे कृषक यंत्रो को खरीद सकते है। योजना के तहत आवेदन हेतु आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार है-आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड।किसान की भूमि से सबंधित दस्तावेज जैसे खसरा खतोनी, बी-1 की कॉपी।पहचान पत्र।प्रमाण पत्र।आय प्रमाण पत्र।जाति प्रमाण पत्र।बैंक खता विवरण।पासपोर्ट साइज़ फोटो।आवेदक का आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर।कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह भी निर्देश दिया की कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं , अनुदान और यंत्रो की उपयोगिता के बारे में किसानो को अधिक से अधिक जानकारी दी जाए। और उन्होंने यह भी कहा कि सुचना तंत्र के सभी उपलब्ध माध्मयों का उपयोग करते हुए इस योजना का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि अधिक से अधिक किसान इससे लाभान्वित हो सके. सरकारी योजनायें