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क्या सरकार वापस ले सकती है आपकी PM Kisan की धनराशि ? शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा खुलासा

Om Prakash, March 30, 2025March 30, 2025

प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, ये एक किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए योजना है जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी जाना जाता है। जो भारत सरकार की एक पहल है जो किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में कुल 6000 रु जिसको तीन भागो में बाँट कर हर वर्ष लाभार्थी किसानों के आधार से जुड़े हुए बैंक खातो में जमा कर दी जाती है।

मोदी सरकार ने फर्जी लाभार्थियों पर कसा शिकंजा

भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब तक 416 करोड़ रुपएं उन किसानों से वसूले गए है जो इस योजना के पात्र नहीं है और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री योजना की जब शुरुआत की गयी थी तब किसानों का पंजीकरण राज्य सरकार के द्वारा ही प्रमाणित किया जाता था तथा आधार सीडिंग में भी छुट दी जाती थी। लेकिन बाद में इस योजना को सुधारा गया और कई तकनिकी उपाय किये गये जिसमें पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम(PFMS), UIDI और आयकर विभाग के साथ डाटा इंटरप्रिटेशन किया गया। जिससे जानकारी प्राप्त हो सके की कौन इसके योग्य और अयोग्य है। चौहान ने बताया कि सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत सहायता देती भी है और वसूल भी लेती है तथा जो किसान इस योजना के लाभार्थी है तो उनको भूमि रिकॉर्ड सीडिंग, आधार आधारित भुगतान और e-KYC करवाना अनिवार्य है।

इस योजना के लिए कौन अयोग्य है

  • वितीय लाभ लेने वाले पेशेवर इंजिनियर, वकील, डॉक्टर आदि।
  • राज्य और केंद्र सरकार के वर्तमान या पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • केंद्र या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है तथा चौकीदार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपराची इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • जिनकी मासिक पेंशन 10,000रु या उससे अधिक है तो वे भी इस योजना के लिए अयोग्य हैं।
  • ऐसे किसान जिनकी आय कृषि की बजाय व्यापार या अन्य पेशे से होती है तो वे भी लाभार्थी नहीं होंगे।
  • वे किसान जो आयकर दाता है तो इसके पात्र नही होंगे।

इस योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए जरुरी दस्तावेज

  • खेत की नक़ल किसान जिससे वो साबित हो सके की भूमि पर क़ानूनी अधिकार आवेदक के पास है।
  • योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदक के पास आय प्रमाण-पत्र।
  • वैध आधार कार्ड जो इस योजना के पंजीकरण और लाभ के वितरण के लिए बेहद अनिवार्य है।
  • नियमित उपयोग वाला बैंक खाता।

आवेदन करते समय गलत या फर्जी जानकारी देने पर लाभार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है तथा सरकार के द्वारा दी गयी राशि भी वापस करनी पड़ सकती है।

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