सरकार की नई स्कीम: ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीद पर मिलेगा लोन और ब्याज में छूट Rahul Saharan, November 13, 2024November 13, 2024 राम राम किसान साथियों जैसा की आप सभी जानते है की किसान को खेती करने के सबसे मुख्य वस्तु ट्रैक्टर और कृषि उपकरण होते है। राजस्थान सरकार किसानों के हित्तों को देखते हुए समय समय पर उनको लाभ पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के लोन तथा सब्सिडी की स्कीम लाती रहती है। हाल ही में राज्य सरकार ने किसानो के हित तथा उनको आर्थिक सहायता देने की दृष्टि से एक नई स्कीम जारी की है जिसके अंतर्गत किसानो को ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीद करने के लिए लोन दिया जाएगा। तथा साथ ही उस लोन की ब्याज में भी छूट प्रदान की जाएगी।क्या है यह नई स्कीम –किसान साथियों किसान को खेती करने के लिए सबसे मुख्य वस्तु ट्रैक्टर और कृषि उपकरण होते है। और इन की खरीद करने के लिए काफी अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु प्रत्येक किसान के पास इतनी पर्याप्त राशि नहीं होती है की वो ट्रैक्टर और सभी प्रकार के उपकरणों को खरीद सके। और अगर किसान किसी बनिए या साहूकार से पैसे लेकर के ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों को खरीदता है तो वह उस पैसे के ब्याज को भी पूरा नहीं कर पाएगा।किसानो को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए राज्य सरकार की और से नई स्कीम लायी गयी है जिसमे किसानो को ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीद करने के लिए लोन दिया जाएगा और उस पर लगने वाले ब्याज पर भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिसके लिए सरकार ने लम्बी अवधि के सहकारी कृषि और बिना कृषि कार्यो के लिए लोन पर ब्याज अनुदान योजना 2024-25 को लागू करने के आदेश जारी कर दिए है। किसान साथियो इस योजना के अंतर्गत जो किसान इस वर्ष में लोन लेता है तो उसको ब्याज की सब्सिडी के रूप में लगभग 7 प्रतिशत छूट दी जाएगी। अर्थात इस साल लोन लेने वाले किसान को ब्याज पर 7 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इस स्कीम के द्वारा किसान भाई ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीद करने के लिए बैंकों से आसानी से लोन प्राप्त कर सकते है।लम्बी अवधि के लोन के ब्याज पर कितनी सब्सिडी-किसान साथियों राजस्थान राज्य के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दक के अनुसार यह लोन की स्कीम राज्य के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक तथा केंद्रीय सहकारी बैंको के द्वारा वितरित कृषि और गैर कृषि लोन को समय अवधि के अंदर चुकाने पर लागु होगा। किसान साथियो जो भी किसान भाई इस वर्ष केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से कृषि लोन लेता है। और उस लोन को तय की गयी समयावधि के अंतराल में चुका देता है तो उस किसान को राजस्थान सरकार की ओर से उसके लोन की कुल ब्याज में 7 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। अर्थात ब्याज पर 7 प्रतिशत की सब्सिडी राजस्थान सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। इस प्रकार लोन लेकर के तय समयावधि के अंदर चुका देने पर किसान को केवल लोन के ब्याज को 4 प्रतिशत की दर से ही भरना पड़ेगा क्योंकि बाकि का 7 प्रतिशत सरकार उसको सब्सिडी के रूप में वापस कर देगी।किसान साथियों सरकार की ओर से इस वर्ष ब्याज के अनुदान के लिए बजट में लगभग 40 करोड़ रुपयों का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। और यह राजस्थान राज्य में पहली बार हो रहा है जहाँ पर कोई सरकार लम्बी समयावधि के लोन को तय समयावधि के अंतर्गत चुका देने पर किसान को उस लोन के लिए दिए गए ब्याज का 7 प्रतिशत उसको सब्सिडी के रूप में वापस कर दिया जाएगा। अर्थात राज्य में पहली बार लोन के ब्याज पर सब्सिडी की शुरुआत की गयी है।किसान साथियों राजस्थान सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दक के अनुसार राजस्थान सरकार के द्वारा साल 2024-25 में जारी किये बजट के अंतर्गत लगभग 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिड़ी की घोषणा की गयी थी। जिसको किसानों के हित को प्राथमिकता देते हुए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था। इस स्कीम के अनुसार जिन किसानों ने इस वर्ष से पूर्व में लम्बी समयावधि का लोन लिया हुआ है और वो अपने लोन को तय की गयी समयावधि में चुका रहे है तो उन किसानों को भी इस स्कीम में सम्मिलित किया गया है तथा पूर्व में लोन लेने वाले किसानो को उनके द्वारा चुकाए गए लोन के ब्याज पर 5 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।पहली बार गैर कृषि लोन भी किया गया है सम्मिलित-किसान साथियों राजस्थान सरकार के द्वारा ब्याज पर सब्सिडी देने की इस स्कीम के अंदर पहली बार कृषि लोन के साथ साथ गैर कृषि लोन को भी सम्मिलित किया गया है। जिसके द्वारा उन किसानों को भी इस स्कीम का लाभ मिल पाएगा जिन्होंने सहकारी बैंको से गैर-कृषि कार्य के लिए लोन ले रखा है। इस स्कीम के अनुसार जिन किसानों ने गैर-कृषि लोन लिया हुआ है और वो अपने लोन को तय की गयी समयावधि में चुका रहे है तो उन किसानों को भी इस स्कीम में सम्मिलित किया गया हैकिसान भाइयो गैर-कृषि कार्य के लिए लोन लेने वाले किसानो को उनके द्वारा चुकाए गए लोन के ब्याज पर 5 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो गैर-कृषि कार्यो के लिए लोन लेने वाले किसानो को सरकार की ओर से 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी देने के बाद किसान के द्वारा गैर कृषि कार्यो के लिए लिया गया लोन केवल 3.5 प्रतिशत की दर से भरना होगा। और इस स्कीम के द्वारा किसानों को तय समयावधि के अंदर लोन चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। Blog