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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana)

Rajendra Suthar, February 28, 2024February 28, 2024

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। सरकार द्वारा 12 सितंबर,2019 को प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY) की शुरुआत की गई।योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान, जिनके नाम 1 अगस्त, 2019 तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

इस योजना के अंतर्गत , किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह ₹ 3000/- की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी और यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान का जीवनसाथी परिवार के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त करने का हकदार होगा।

PM किसान मानधन योजना की पात्रता (Eligibility)

PM किसान मानधन योजना के अंतर्गत छोटे और सीमान्त किसान इस योजना का लाभ ले सकते है जिनके पास सबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भू-अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि उपलब्ध हो तथा जिन किसानो की आयु सीमा 18-40 वर्ष के बीज में हो।

PM किसान मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधारकार्ड
  • पेनकार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • फोटो
  • बैंक पासबुक

PM किसान मानधन योजना में किसानों का योगदान

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये किसानों को 55 रुपए से 200 रुपए प्रतिमाह का योगदान देना होगा। किसानो द्वारा किये जाने वाले योगदान की धनराशि का निर्धारण योजना से जुड़ने के समय उनकी आयु के आधार पर किया जाएगा किसान द्वारा जितनी राशि का योगदान किया जाएगा केंद्र सरकार भी उसके बराबर धनराशि का योगदान करेगी। पीएम-किसान (PM-KISAN) योजना के तहत मिलने वाली धनराशि का किसान सीधे पेंशन योजना की योगदान राशि के रूप में भुगतान कर सकते हैं।

PM किसान मानधन योजना का लाभ

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात प्रति माह 3000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन दी जायगी।

योगदानकर्ता की मृत्यु होने पर उसका पति/ उसकी पत्नी शेष योगदान देकर योजना को जारी रख सकते हैं और पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि पति/पत्नी योजना को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो व्याज सहित कुल योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि अवकाश प्राप्ति की तारीख के बाद लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को धनराशि का 50 प्रतिशत परिवार पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा हो जाती है।

यदि कोई पात्र लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा किए गए योगदान का हिस्सा केवल उसे उस पर देय बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस कर दिया जाएगा। यदि कोई पात्र लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद, लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो उसका योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ वापस किया जाएगा, जैसा कि वास्तव में है पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो।

यदि किसी पात्र लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी बाद में नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या ऐसे लाभार्थी द्वारा भुगतान किए गए अंशदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का हकदार होगा, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर, जो भी अधिक हो, द्वारा अर्जित किया गया होलाभार्थी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, कोष को वापस फंड में जमा किया जाएगा

इस योजना में पेंशन कोष का प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम को नियुक्त किया गया है।

PM किसान मानधन योजना रजिस्ट्रेशन कैसे करें (Online Registration)

ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑफिसियल वेबसाइट https://maandhan.in/ पर विजिट करे।

  • आधिकारिक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर जाने के बाद बायीं तरफ नीचे login पर क्लिक करें।

नए पृष्ठ पर आने के बाद आपको आपको self Enrolment वाले विकल्प का चयन करना होगा।

सेल्फ एनरोलमेंट के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। जिसे वेरीफाई करने के बाद PMKMY के डेशबोर्ड पर पहुँच जायेंगे।

डैशबोर्ड पेज पर Service मेन्यू पैर क्लिक करें। service मेन्यू में एनरोलमेंट ऑप्शन पर क्लिक करे ।

Enrollment के बॉक्स पैर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा जिसमें प्रधनमंत्री किसान मानधन योजना का चयन करे।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आवश्यक जानकारी को वेरीफाई करे तथा संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करें और अंत में सबमिट के मेन्यू पर क्लिक कर प्रक्रिया को पूर्ण करे।

योजना से बाहर निकलना तथा वापसी

यदि लाभार्थी कम-से-कम 5 साल तक नियमित योगदान देते हैं और इसके बाद योजना को छोड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) बैंक की बचत खाता ब्याज दर के आधार पर व्याज सहित धनराशि का भुगतान करेगी। यदि नियमित भुगतान में विलंब होता है या अल्प समय के लिये भुगतान रुक जाता है तो किसान ब्याज के साथ संपूर्ण पिछले बकाए का भुगतान कर सकते हैं।

साझा सेवा केंद्र – इस योजना का पंजीकरण साझा सेवा केंद्रों के ज़रिये किया जा रहा है। पंजीयन निःशुल्क है। सरकार साझा सेवा केंद्रों को प्रति पंजीयन 30 रुपए का भुगतान करेगी।

शिकायत निवारण प्रणाली – इस योजना के तहत शिकायतों के निवारण हेतु एक शिकायत निवारण व्यवस्था भी बनाई जाएगी जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम, बैंक और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

किसान भाइयों द्वार पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिया उम्र सीमा क्या है ?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिया उम्र सीमा 18-40 वर्ष है।

योजना के अंतर्गत कितनी राशि की पेंशन का प्रावधान है?

योजना के अंतर्गत 3000 /- रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन का प्रावधान है।

योजना का लाभ कब प्राप्त होगा?

आवेदन किए गए किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन का लाभ शुरू होगा।

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