डीजल सब्सिडी योजना (Diesel Subsidy Yojana): जानिए सम्पूर्ण जानकारी Rahul Saharan, July 31, 2024July 31, 2024 राम राम किसान साथियों आप सब को जानकर अति हर्ष होगा कि हाल ही में बिहार सरकार ने धान की खेती करने वाले लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए डीजल सब्सिडी योजना (Diesel Subsidy Yojana) की शुरुआत की है। पुरे भारत में हार वर्ष कुछ इलाके ऐसे होते है। जिनमे मानसून में भी बारिश नहीं होती है। और आप सभी को मालूम है की एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए अच्छी बरसात का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आवश्यक मात्रा में बरसात नहीं होती हैं। तो वहाँ के हालात बहुत ही खराब हो जाते है। बिना बरसात के सूखे की स्थिति उत्पन हो जाती है।डीजल सब्सिडी योजना (Diesel Subsidy Yojana) क्या है –बिहार सरकार ने अपने राज्य में जो किसान बरसात नहीं होने के कारण अपनी फसलों को डीजल पंप की सहायता से पकाते है या उसमे पानी लगाते है। उन किसानो को राज्य सरकार डीजल के पैसे देगी। सरकार ने डीजल पंप का इस्तेमाल करने वाले किसानो के लिए डीजल सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंदर केवल वो ही किसान पात्र होंगे जो अपनी फसल को पकाने के लिए डीजल पंप का इस्तेमाल करते है।बिहार सरकार ने इस योजना के अंतर्गत डीजल पंप का इस्तेमाल करने वाले किसानो को प्रति एकड़ सिंचाई के लिए 75 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से पैसे देगी। ये सब्सिडी केवल धान और जुट की फसलों की अधिकतम 2 बार की सिंचाई के लिए लगभग 1500 रूपये दिया जाएगा। और खरीफ की फसलों के लिए ये अधिकतम 3 बार की सिंचाई के लिए प्रति एकड़ का लगभग 2250 रूपये दिए जाएगें। इस हिसाब से एक किसान को लगभग 8 एकड़ की सिंचाई के लिए सब्सिडी दी जाएगी।Also Read कार्बन फार्मिग (Carbon farming): जाने पूरी जानकारी डीजल सब्सिडी योजना (Diesel Subsidy Yojana) हेतु जरूरी कागज़ात-इस योजना में आवेदन करने के लिए आवदेक के पास निम्न लिखित कागजात आवश्यक रूप से उपलब्ध होने अनिवार्य है।आवेदक/किसान का पंजीकरण संख्याआवेदक/किसान का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफआवेदक/किसान का बैंक की पासबुकआवेदक/किसान का मूल निवास प्रमाण पत्रआवेदक/किसान का मोबाइल नंबरआवेदक /किसान के द्वारा डीजल खरीद की रसीदडीजल सब्सिडी योजना (Diesel Subsidy Yojana) में आवेदन कैसे करें-बिहार सरकार ने इस योजना के लिए किसानो को आवेदन करने के लिए 26 जुलाई 2024 से पोर्टल शुरू कर दिया गया है। यह योजना केवल बिहार के किसानो के लिए ही लागू की गयी है अन्य राज्य के किसान इस योजना में आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। इस योजना में आवेदन करने केलिए आपको नीचे दिए गए चरणों का प्रयोग करना होगा –यदि कोई किसान इस योजना में पहली बार आवेदन कर रहे है तो उनको सबसे पहले बिहार के कृषि विभाग की Official Website पर जाकर अपना पंजीकरण करवाना होगा।यहाँ पर आपको “ऑनलाइन सेवाएँ” का ऑप्शन दिखेगा उस पर Tap करने के बाद आपको “किसान पंजीकरण” का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर आपको Tap करके अपना आधार नंबर भरकर पंजीकरण करना होगा। अब आपको एक पंजीकरण नंबर प्राप्त हो जाएगा।अब आपको वापस बिहार के कृषि विभाग की Official Website पर जाना है।अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा यह पर वापस “ऑनलाइन सेवाएँ” का ऑप्शन दिखेगा उस पर Tap करना है।उसके बाद आपको “डीजल सब्सिडी (2024-25)” के ऑप्शन पर Tap करना होगा।अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको अनुदान का प्रकार में डीजल अनुदान को भरना है और अपनी पंजीकरण संख्या को भर कर “Search” के ऑप्शन पर Tap करना है।इस प्रकार आप डीजल सब्सिडी योजना में अपना आवेदन कर सकते है।Also Read फसल नुकसान मुआवजा (Fasal Nuksaan Muaavja) हुआ जारी: जानें पूरी जानकारी डीजल सब्सिडी योजना (Diesel Subsidy Yojana) के लिए आवदेन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें- इस योजना में आवेदन करते समय किसान या आवेदक को कुछ महत्वपूर्ण बातो का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है यदि आप इन बातो का ध्यान नहीं रखते है तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा या आपका आवेदन पूर्ण नहीं होगा। आवेदन करते समय ध्यान रखने योग्य बाते इस प्रकार है-आवेदक/किसान आवेदन करते समय सारी जानकारी जैसे- अपना नाम, पिता का नाम आदि। अपने आधार कार्ड के सूचना के अनुसार ही भरें।किसान के द्वारा डीजल खरीद की रसीद पर रसीद का पंजीकरण नंबर और किसान के साइन या अंगूठा लगा हुआ होना चाहिए। और साथ ही डीजल की रसीद 26 जुलाई से लेकर 30 अक्टूबर 2024 तक ही वेलिड रहेगी।इस योजना की राशि आवेदक के आधार कार्ड से जो खाता जुड़ा हुआ है। उसी में ही भेजी जाएगीयदि किसान का बैंक अकाउंट आधार के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो उसके खाते मे सब्सिडी की राशि नहीं जाएगी।आवेदक तीन प्रकार में से केवल एक प्रकार में ही आवेदन कर सकता है। (तीन प्रकार – 1.स्वयं किसान 2.साझेदार 3.स्वयं किसान और साझेदार )यदि किसान स्वयं आवेदान करता है तो उसको – खसरा नंबर, खाता नंबर, कुल सिंचित होने वाला रकबा और अपने आस-पास के दो किसानो के नाम तथा डीजल खरीद की रसीद व अपनी जमीन के कागजात भी अपलोड करने होंगे।अगर साझेदार आवेदन करता है तो उसको- खसरा नंबर, कुल सिंचित होने वाला रकबा और अपने आस-पास के दो किसानो के नाम तथा उनके द्वारा साइन किये गए फॉर्म तथा डीजल खरीद की रसीद अपलोड करनी होंगी।यदि किसान और साझेदार आवेदन करते है तो उसको – किसान को अपना खसरा नंबर, खाता नंबर, कुल सिंचित होने वाला रकबा और अपने आस-पास के दो किसानो के नाम तथा डीजल खरीद की रसीद व अपनी जमीन के कागजात तथा साझेदार को खसरा नंबर, कुल सिंचित होने वाला रकबा और अपने आस-पास के दो किसानो के नाम तथा उनके द्वारा साइन किये गए फॉर्म तथा डीजल खरीद की रसीद अपलोड करनी होंगी।बिहार सरकार ने किसानो से इस योजना के लिए आवेदन की मांग की है। इस योजना में आवेदन के द्वारा सरकार से डीजल का पैसा मिलने से किसानो के फसल उत्पादन की लागत में कमी आएगी। और बिहार राज्य में लगभग तीन चौथाई भाग में धन की फसल बोई गयी है। और बरसात कम होने के कारण किसानो को डीजल पम्पो के द्वारा अपनी फसल को पकाना होगा। तो इस समय डीजल सब्सिडी योजना किसानो के लिए एक प्रकार से वरदान साबित होगी।Disclaimer– हम emandibhav.com के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को फसल/फल खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते हैं, हम सिर्फ आप तक बाजार के भाव पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिससे आपको अपना निर्णय लेने में सहायता हो। अपनी फसल की खरीद फरोख्त करते समय अपनी सम्बन्धित कृषि मंडी सिमिति से भाव की पुष्टि जरुर कर ले।आपके किसी भी प्रकार के वित्तीय नुकसान के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। सरकारी योजनायें