कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी योजना : खाली जमीन का सही उपयोग कर पाएं 50% तक अनुदान Rajendra Suthar, August 13, 2024August 13, 2024 किसानो की आय बढ़ाने और किसानों के खेती के जीवन को सुगम करने के लिए सरकार द्वारा नीत नए नवाचार किये जा रहे है। इसी कड़ी में सरकार ने जल्दी खराब होने वाले फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खाली पडी जमीन पर (जिसका किसानो द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है ) उस पर कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से 50% सब्सिडी दी जा रही है।कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से किसान फल, सब्जियों को लम्बे समय तक सुरक्षित रख सकते है और बाजार में बेहतर भाव पर कर सकते है। साथ ही किसान भाई कोल्ड स्टोरेज को किराये पर देकर अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते है। योजना के अनुसार सरकार 5000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।Also Read क्या आपके भी सोयाबीन की फसल में पत्तियों के अंदर छेद हो गए है ? : जानिए नियंत्रण उपाय योजना के मुख्य बिंदुराज्य सरकार ने किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है।100 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज के लिए:सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, जो अधिकतम 5.5 लाख रुपए होगी।अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, जो अधिकतम 7 लाख रुपए होगी।200 मीट्रिक टन के सरकारी कोल्ड स्टोरेज के लिए:सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, जो 20.25 लाख रुपए की लागत पर 8 लाख रुपए होगी।अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 10 लाख रुपए या लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, होगी।कोल्ड स्टोरेज के लिए सरकारी सहायता:सामान्य क्षेत्रों में योजना के तहत लागत के 35 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है।पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में योजना के अनुसार लागत का 50 प्रतिशत तक का अनुदान मिलता है।राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) की योजना:NHB “बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी” नामक योजना चला रही है।सामान्य क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज और नियंत्रित वायुमंडल (CA) भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए योजना के अनुसार पूंजी लागत का 35% सब्सिडी के रूप में प्रदान की किया जाता है।उत्तर पूर्व, पहाड़ी, और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत का 50 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है।Also Read खेत की मिट्टी को बनाएँ सोने जैसा : जानिए उर्वरता सुधारने के आसान तरीके कौन-कौन योजना का लाभ ले सकता है –किसान साथियों वर्तमान में बिहार राज्य में 202 कोल्ड स्टोरेज कार्यरत हैं, जिनकी स्टोरेज क्षमता की बात करें तो कुल स्टोरेज क्षमता 12,30,176 मीट्रिक टन है। लेकिन, 12 जिले ऐसे हैं जहां एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। इन जिलों में मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल, और शिवहर शामिल हैं।सरकार का प्रयास है कि इन क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाए, ताकि किसानों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।कोल्ड स्टोरेज योजना का लाभ व्यक्ति, किसान, उत्पादकों या उपभोक्ताओं के समुह ले सकते है।साझेदारी, स्वामित्व वाली फर्म ,स्वयं सहायता समूह (SHG), किसान उत्पादक संगठन (FPO), सहकारी समीतिया, कृषि उपज बाजार समितियाँ आदि इस योजना का लाभ ले सकते है।कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी योजना के लिए जरूरी दस्तावेजआवेदक का आधार कार्डआवेदक का पैन कार्डभूमि की जमाबंदी के नक़लआवेदक का मोबाइल नम्बरआवेदक का जाति प्रमाण-पत्रआवेदक का निवास प्रमाण-पत्रकोल्ड स्टोरेज सब्सिडी योजना आवेदन प्रक्रियायोजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को डीबीटी पोर्टल पर जाना होगा। डीबीटी पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें। योजना में आवेदन की अंतिम तिथी 31अगस्त 2024 है।योजना में चयन लॉटरी के माध्यम से होगा। लॉटरी 6 सितम्बर 2024 को होगी। इसके बाद 7 से 14 सितम्बर तक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। योजना का आखिरी पड़ाव 18 सितम्बर 2024 को होगा। योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए Official Website पर विजिट करें। सरकारी योजनायें